नीमच (मिशन मालवा न्यूज़) | विशेष रिपोर्ट: चिराग फगवार। नीमच की स्थानीय राजनीति और प्रशासनिक हलकों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सीधे इंदौर हाई कोर्ट से आ रही है। नीमच नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति गौरव चोपड़ा के खिलाफ लंबे समय से चल रही कानूनी घेराबंदी का आज पटाक्षेप हो गया है। माननीय उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने स्वाति चोपड़ा के खिलाफ दायर की गई दोनों याचिकाओं को सिरे से खारिज (निरस्त) कर दिया है। इस फैसले के बाद स्वाति चोपड़ा की कुर्सी को बड़ी कानूनी राहत मिली है, वहीं विपक्ष के दावों को बड़ा झटका लगा है।
क्या था पूरा कानूनी मामला?
भाजपा समर्थित नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति गौरव चोपड़ा के खिलाफ नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति और श्रीमती नीतू सिंह द्वारा हाई कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गई थीं।
वित्तीय अधिकारों पर रोक की मांग:** पहली याचिका में मांग की गई थी कि स्वाति चोपड़ा के तमाम वित्तीय अधिकारों पर तुरंत रोक लगाई जाए।
अध्यक्ष पद को अवैध घोषित करने की मांग: दूसरी याचिका में उनके अध्यक्ष पद के चुनाव को ही 'अवैध' घोषित कर उन्हें पद से हटाने की गुहार लगाई गई थी।
इन याचिकाओं के कारण पिछले काफी समय से नीमच की राजनीति में गरमागरमी का माहौल बना हुआ था।
### हाई कोर्ट ने दलीलों को माना असंतोषजनक, दी बड़ी राहत
माननीय उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों और पेश किए गए दस्तावेजों का बारीकी से अध्ययन किया। न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई ठोस और संतोषजनक वैधानिक आधार नहीं है। नियमों और साक्ष्यों के अभाव के चलते माननीय कोर्ट ने बिना समय गंवाए दोनों याचिकाओं को पूरी तरह निरस्त कर दिया और स्वाति चोपड़ा के पक्ष में फैसला सुनाया।
नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा का पक्ष
इस बड़ी कानूनी जीत के बाद नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा का आधिकारिक बयान भी सामने आया है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि:
> "मैंने हमेशा सार्वजनिक रूप से विरोधियों को यह चुनौती दी थी कि वे लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करें। सिर्फ राजनीतिक विरोध के लिए किसी पर भी झूठे आरोप नहीं लगाए जा सकते। आज माननीय न्यायालय के इस फैसले से यह साबित हो गया है कि सत्य और न्याय की ही जीत होती है।"
शहर में चर्चाओं का दौर तेज
हाई कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला सामने आने के बाद अब नीमच की जनता और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। लंबे समय से विपक्ष द्वारा जिस मोर्चे को खोला गया था, वह अदालत की चौखट पर टिक नहीं सका। इस फैसले के बाद अब यह साफ हो गया है कि स्वाति गौरव चोपड़ा पूरे वैधानिक अधिकारों के साथ नगर पालिका अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी और शहर के विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगी।
नीमच की राजनीति और प्रशासन से जुड़ी हर बड़ी और प्रामाणिक खबर के लिए पढ़ते रहिए 'मिशन मालवा'।
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