*नीमच | 30 अप्रैल 2026** शहर की चरमराती यातायात व्यवस्था को सुधारने और आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिला दण्डाधिकारी **श्री हिमांशु चंद्रा** ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत शहर के मुख्य मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है।
> **मुख्य अपडेट:** यह आदेश तत्काल प्रभाव से **15 मई 2026** तक लागू रहेगा।
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### **⏰ समय और पाबंदी**
शहरवासियों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है:
* **नो एंट्री का समय:** सुबह **09:00 बजे** से रात **10:00 बजे** तक।
* **प्रभाव:** इस दौरान भारी वाहनों का शहर की सीमा में प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा।
### **📍 इन मार्गों पर रहेगा प्रतिबंध (No Entry Zones)**
प्रशासन ने शहर के निम्नलिखित मुख्य प्रवेश द्वारों और अंदरूनी रास्तों को चिन्हित किया है:
| मार्ग का नाम | कहाँ से कहाँ तक |
|---|---|
| **हिंगोरिया मार्ग** | रेल्वे फाटक तिराहा से शहर की ओर |
| **भरभड़िया रोड** | भरभड़िया फण्टे से शहर की ओर |
| **जावद मार्ग** | जावद फण्टे से नीमच शहर की ओर |
| **नाका नं. 7** | सुराही होटल से फव्वारा चौक, मैसी शोरूम और स्पेटा पेट्रोल पंप तक |
| **अंबेडकर रोड** | मैसी शोरूम चौराहा से लायन डेन तक |
| **मूलचंद मार्ग** | बस स्टैण्ड से अल्कोलॉइड फैक्ट्री तक |
| **कॉलोनी मार्ग** | पंचवटी कॉलोनी रोड और चमड़ा कारखाना रोड |
| **टेगोर मार्ग** | फव्वारा चौक से चौपड़ा, विजय टॉकीज से दशहरा मैदान और गणेश मंदिर चौराहा |
### **⚠️ सख्त कार्रवाई के निर्देश**
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा:
* **कानूनी धाराएं:** उल्लंघन करने पर **भारतीय न्याय संहिता की धारा-223** के तहत दण्डनीय कार्रवाई की जाएगी।
* **निगरानी:** यातायात पुलिस को निर्देशित किया गया है कि वे सभी नाकों पर सख्ती बरतें और नियमों का पालन सुनिश्चित कराएं।
**प्रशासन की अपील:** जिला प्रशासन और 'मिशन मालवा न्यूज़' सभी वाहन स्वामियों और ट्रांसपोर्टरों से अपील करता है कि सुगम यातायात के लिए इस व्यवस्था में सहयोग करें।
**रिपोर्ट: मिशन मालवा न्यूज़ डेस्क**
*सच्ची ख़बर, सटीक विश्लेषण।*