पुलिस मुख्यालय, भोपाल एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत नवीन आपराधिक अधिनियम 2023 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रषिक्षण देने संबंधी निर्देष दिये गये है। पुलिस अधीक्षक श्री अंकित जायसवाल के निर्देषन में नवीन आपराधिक कानून 2023 के संबंध में दिनांक 14.06.25 को 01 दिवसीय प्रषिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पुलिस कन्ट्रोल स्थित सभाकक्ष में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नये कानून में डिजिटल साक्ष्य, फोरेंसिक साक्ष्यों के महत्व को बढ़ाये जाने, हर चीज की समय सीमा को निर्धारित किया जाने जैसे कितने समय में विवेचना पूर्ण करके चार्ट शीट पेश करना है और केस की अपडेट पीड़ित को समय सीमा में दी जाएगी, गवाह व पीड़ित आदि के बयान की वीडियो ग्राफी तथा बयान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेने की प्रक्रिया, नए व पुराने कानूनों के तुल्नात्मक चार्ट और प्रावधानों को पीपीटी व पोस्टर आदि के माध्यम से समझाया गया है। उक्त प्रषिक्षण कार्यक्रम के दौरान उप पुलिस अधीक्षक अजाक श्रीमति यशस्वी शिन्दें, एडीपीओं श्री चन्द्रकांत नाफडें, एडीपीओं श्री पारस मित्तल, सहित पुलिस अधिकारी एवं विवेचक उपस्थित रहें।
नवीन आपराधिक कानून के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रषिक्षण सम्पन्न
June 14, 2025
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